Lockdown 4.0 Guidelines Declared: लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, नई गाइडलाइन जारी, आज रात से होगी लागू
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Lockdown 4.0 Guidelines Declared |
लॉकडाउन 4.0 (Lockdown - 4.0) में केंद्र सरकार ने ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की दी अनुमति, जानिए क्या हैं शर्तें
लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण समापन से पहले, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को 31 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई शर्तों में ढील दी है।
Lockdown 4.0 Guidelines Declared:गृहमंत्रालय द्वारा रविवार रात को प्रकाशित दिशानिर्देशों (Guidelines) के अनुसार, कर्मचारी अब कार्यालय जा सकते हैं। औद्योगिक और कारखाने इकाइयाँ भी खोल सकते हैं। हालांकि, संभवतया, काम को घर से जारी रखने का अनुरोध किया गया है।
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कार्यस्थलों में प्रवेश करने और छोड़ने के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। सभी कार्यस्थलों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के बीच की दूरी की गारंटी होनी चाहिए। आपको मोड़ और लंच ब्रेक में अंतर रखने के लिए कहा गया है।
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दिशानिर्देश (Guidelines) कहते हैं कि सभी दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहकों को एक-दूसरे से छह फीट दूरी पर रहें और एक समय में पांच से अधिक लोगों को अनुमति न दें। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी स्टोर और बाजार अलग-अलग समय पर खुले। लॉकडाउन 4.0 (Lockdown -4,0) में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित स्टोर और मॉल के अलावा, सोमवार से शुरू होने वाले सभी स्टोर अलग-अलग समय पर खुल सकते हैं।
With a view to ensuring safety in offices and workplaces, employers on best effort basis should ensure that Arogya Setu is installed by all employees having compatible mobile phones: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/JE02r23lTn— ANI (@ANI) May 17, 2020
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार रात को एक आदेश जारी किया, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोविद -19 संक्रमण के कारण मौतों की संख्या रविवार को 2,872 पर पहुंच गई। इसी समय, संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 90,927 हो गई।Sports complexes and stadia will be permitted to open; however, spectators will not be allowed: Ministry of Home Affairs https://t.co/MUnbJkbAQM— ANI (@ANI) May 17, 2020
Lockdown 4.0 Declared | Guidelines & Rules | जानें देश में क्या-क्या छूट मिलेगी |
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