PM Kisan - किन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा
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PM किसान सम्मान निधि योजना |
पीएम किसान सम्मान निधि योजना - PM Kisan Samman Nidhi Scheme
PM Kisan सबसे पहली जरूरी बात तो, यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर खेत होना चाहिए।
Onlinenews - केंद्र सरकार हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत भेजती है। किसानों को ये रुपये तीन बराबर किस्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ के किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे। सरकार का लक्ष्य 14 करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ने का है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति पीएम किसान योजना से लाभ पाने के योग्य नहीं है।
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किसको नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ
सबसे पहली जरूरी बात तो, वह यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जमीन किसान के नाम पर होनी चाहिए। यदि कोई किसान कृषि में लगा हुआ है, लेकिन वह खेत उसके नाम के बजाय उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
गाँवों में बहुत से किसान ऐसे हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं हैं। यही है, वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और इसके बजाय प्रत्येक फसल का हिस्सा खेत मालिक को देते हैं। इन किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
वहीं कई बार, भूमि को कृषि योग्य भूमि के रूप में दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ये खेत मालिक इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते हैं।
सक्रिय या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद / विधायक / मंत्री भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, सार्वजनिक लेखाकार, और पेशेवर निकायों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, सभी पेंशनभोगी जिन्हें 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
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