अगर आपके बैंक ने BHIM-UPI या RuPay कार्ड से लेन-देन की फीस काट ली है, तो आपको मिलेगा रिफंड
BHIM-UPI या RuPay Card से लेनदेन पर बैंक ने काटा है शुल्क, तो मिलेगा रिफंड
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, सरकार ने एक नया प्रावधान पेश किया है, 2019 के वित्त अधिनियम में धारा 269SU डाली है।
Onlinenews - अगर किसी बैंक ने आपके UPI, UPI QR कोड, या RuPay कार्ड ट्रांजेक्शन की फीस काट ली है, तो बैंक को इसे वापस करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है और बैंकों से कहा है कि वे रुपे कार्ड या BHIM-UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए लेनदेन में 1 जनवरी, 2020 या उसके बाद वसूले गए शुल्क को वापस करें।
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RuPay Card या BHIM-UPI से लेनदेन पर बैंक ने काटा है शुल्क, तो आपको मिलेगा रिफंड
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने I-T अधिनियम की धारा 269SU में निर्धारित 'इलेक्ट्रॉनिक मोड में फीस' से जुड़े एक परिपत्र में बैंकों को सलाह दी कि वे इन विधियों के माध्यम से किए गए भविष्य के किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाएं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, सरकार ने एक नया प्रावधान पेश किया है, 2019 के वित्त अधिनियम में धारा 269SU डाली है।
सीबीडीटी ने परिपत्र में कहा: "इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके किए गए लेन-देन पर बैंकों को 1 जनवरी, 2020 तक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 के तहत वसूल की गई शुल्क प्रतिपूर्ति की सलाह दी जाती है। निर्धारित और भविष्य में ऐसी फीस चार्ज न करें
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CBDT ने कहा कि उसने दिसंबर 2019 में स्पष्ट किया था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सहित कोई शुल्क, 1 जनवरी, 2020 तक निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए भुगतानों पर लागू नहीं किया जाएगा।
दिसंबर 2019 में, RuPay, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), (BHIM-UPI) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रेस्पॉन्स कोड (UPI QR कोड) द्वारा संचालित डेबिट कार्ड को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में अधिसूचित किया गया था।
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